UP Shishu Hitlabh Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए नई शिशु हितलाभ योजना का आयोजन किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, नवजात शिशुओं के लिए पौष्टिक आहार की सुरक्षित प्रदान की जाएगी। यह लेख आपको UP Shishu Hitlabh Yojana के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया और पात्रता से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए इस लेख को पढ़ें।
UP Shishu Hitlabh Yojana 2024
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “यूपी शिशु हितलाभ योजना” के अंतर्गत, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना बच्चे की 2 वर्ष की आयु तक के लिए लागू होगी और सभी पंजीकृत कर्मकारों को इसका लाभ होगा। इस योजना के तहत, लड़का होने पर ₹10,000 और लड़की होने पर ₹12,000 की राशि प्रति शिशु वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक अपने परिवार के सदस्यों के साथ निकटतम श्रम विभाग या तहसीलदार के पास जा सकते हैं और आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। दूसरे वर्ष में लाभ प्राप्त करने के लिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका शिशु जीवित है और इसे साबित करने के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यूपी शिशु हितलाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रमिकों के बच्चों को पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इस योजना के तहत, सरकार द्वारा बच्चे को उनकी पहली 2 वर्षों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता की राशि लड़का होने पर ₹10,000 और लड़की होने पर ₹12,000 होगी। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है और वे समर्थ और आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके परिणामस्वरूप, प्रदेश के श्रमिकों के बच्चों का संपूर्ण विकास हो सकेगा क्योंकि उन्हें पौष्टिक आहार की सहायता मिलेगी।
Details Of UP Shishu Hitlabh Yojana 2024
योजना का नाम | यूपी शिशु हितलाभ योजना |
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किसने आरंभ की | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के श्रमिक |
उद्देश्य | श्रमिकों के बच्चों के जन्म पर पौष्टिक आहार प्रदान करना। |
आधिकारिक वेबसाइट | https://upbocw.in/ |
साल | 2024 |
आवेदन का प्रकार | Online/offline |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
यूपी शिशु हित लाभ योजना के लाभ तथा विशेषताएं
यूपी शिशु हितलाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार की प्रदान की जाएगी। यह प्रणाली बच्चे के पहले 2 वर्षों के लिए लागू होगी और इसका लाभ सभी पंजीकृत कर्मकारों के दो बच्चों को मिलेगा। सरकार द्वारा निर्धारित दर पर, लड़का होने पर ₹10,000 और लड़की होने पर ₹12,000 प्रति शिशु की एकमुश्त राशि वर्ष में एक बार प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी या उनके परिवार के कोई भी सदस्य प्रसव के पहले वर्ष के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या विकास खंड कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकता है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरे वर्ष में, लाभार्थी द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि संबंधित शिशु जीवित है।
UP Shishu Hitlabh Yojana की पात्रता
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश में स्थायी निवास होना आवश्यक है। उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। इस योजना से एक परिवार के केवल दो बच्चे ही प्राथमिकता से लाभान्वित हो सकते हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
UP Shishu Hitlabh Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया
पहले, लाभार्थी को प्रसव के 1 साल के भीतर निकटतम श्रम कार्यालय या संबंधित तहसील के तहसीलदार या संबंधित विकास खंड कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। इसके बाद, आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा। फिर, आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहां से आवेदन प्राप्त किया गया है। इस रूप में, लाभार्थी UP Shishu Hitlabh Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।