बिहार विकलांग पेंशन योजना: केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार द्वारा राज्य के 40% से अधिक विकलांग लोगों को प्रतिमही 400 रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है, ताकि विकलांग नागरिक इस राशि का उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकें। बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से Bihar Viklang Pension Yojana से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस योजना के तहत आवेदन कर सके और जान सके कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्रता क्या है और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024
बिहार सरकार द्वारा आई गई विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत, राज्य के 40% से अधिक विकलांग पुरुष और महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, पात्र लाभार्थियों को हर महीने 400 रुपए की पेंशन राशि मिलती है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीट के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना को बिहार सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। योजना के लाभार्थी ऑनलाइन समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और ऑफलाइन अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग महिला या पुरुष के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य के कई विकलांग लोगों को इस योजना से बहुत फायदा हो रहा है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते।
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | बिहार विकलांग पेंशन योजना |
---|---|
शुरू की गई | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना |
पेंशन राशि | 400 रुपए प्रतिमाह |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://serviceonline.bihar.gov.in/ |
Bihar Viklang Pension Yojana केलिएपात्रता
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पात्रता मानकों को तय किया है। राज्य में कोई भी विकलांग नागरिक इस पात्रता को पूरा करने पर योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है:
- आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है।
- विकलांग व्यक्ति को शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ महिला और पुरुष दोनों को प्राप्त हो सकता है।
- राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा अन्य किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहे दिव्यांग नागरिक इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
- बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- पेंशन का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- वोटर आईडी कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कैसे करें?
बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाओं का चयन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- सबसे पहले, आपको अपने ब्लॉक के आरटीएस या पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा।
- वहां से आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद, आपको फॉर्म में पूछी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आपको फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- अब, आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा करना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था।
- आवेदन फॉर्म जमा करते समय, आपको एक रसीद भी मिलेगी जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा।
इस प्रकार, आप बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले, बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर, “RTPS Services” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब, “Social Security Pension Scheme” ऑप्शन को चुनें।
- इसके बाद, “Viklang Pension Yojana” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको आवेदन फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक खाता नंबर, आधार, पता, जन्मतिथि, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अंत में, “सुरक्षित करें” ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें।
Bihar Viklang Pension Yojana का स्टेटस कैसे चेक करें:
- बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Application Status” ऑप्शन को चुनें।
- आवेदन संख्या और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “आवेदन की स्थिति देखें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके आवेदन की स्थिति दिखाई जाएगी।
बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया:
- सबसे पहले, बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर, “RTPS Services” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- अब, “Social Security Pension Scheme” ऑप्शन को चुनें।
- इसके बाद, “Viklang Pension Yojana” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- यहां आपको आवेदन फॉर्म दिखेगा, जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक खाता नंबर, आधार, पता, जन्मतिथि, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आदि।
- सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करें।
- अंत में, “सुरक्षित करें” ऑप्शन पर क्लिक करें और आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें।
Bihar Viklang Pension Yojana का स्टेटस कैसे चेक करें:
- बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “Application Status” ऑप्शन को चुनें।
- आवेदन संख्या और कैप्चा कोड दर्ज करें।
- “आवेदन की स्थिति देखें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आपके आवेदन की स्थिति दिखाई जाएगी।