HomeGovt. Schemeमुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2024: रजिस्ट्रेशन Shramik Sambal Yojana

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना 2024: रजिस्ट्रेशन Shramik Sambal Yojana

“Mukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana: राजस्थान सरकार ने 2023 के बजट में राज्य के श्रमिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना’ है। इसके माध्यम से राज्य के पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, खासकर जब वे अस्पताल में भर्ती होंगे। यह योजना इन लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने का उद्देश्य रखती है ताकि उन्हें किसी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। इस लेख में, हम इस योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि योजना के तहत आर्थिक सहायता की मात्रा और आवेदन करने की प्रक्रिया।

Mukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana 2024

Mukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana 2024: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, जैसे कि रेड़ी या ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले आदि, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उन्हें अगर बीमार हो जाता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो उन्हें बिना किसी प्रार्थना पत्र के 7 दिनों तक मिनिमम वेतन की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो ऑटो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा।

Rajasthan Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana से श्रमिकों को वेतन कटौती की चिंता नहीं होगी। इस योजना के लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इसके अलावा, योजना से स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार के सदस्यों को भी अस्पताल में भर्ती होने पर लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ 25 से 60 वर्ष के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में जानकारी

योजना का नामMukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana
शुरू की गईराजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा
कब शुरू हुईबजट 2023 के दिन
लाभार्थीराज्य के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर
उद्देश्यअस्पताल में भर्ती होने के दौरान भी मिनिमम वेतन प्रदान करना
आर्थिक लाभ200 रुपए से लेकर 1400 रुपए
राज्यराजस्थान
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटजल्दी ही लॉन्च होगी

Mukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana काउद्देश्य

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना की शुरुआत करके मुख्य रूप से उद्देश्य रखा है कि राज्य के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में भी मिनिमम वेतन प्रदान किया जाए। इससे श्रमिक के परिवार को आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह योजना उन लोगों के लिए मदद करेगी जो अस्पताल में भर्ती होने पर भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अब इस योजना के अंतर्गत, श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि

राजस्थान चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के अंतर्गत, राज्य के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर सरकार द्वारा 200 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, लाभार्थी को प्रतिदिन 7 दिनों तक अधिकतम 1400 रुपए तक की सहायता मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में राजस्थान सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाएगी। यह योजना केवल हॉस्पिटलाइज होने पर ही लाभार्थी को प्राप्त हो सकती है।

Mukhyamantri Chiranjeevi Shramik Sambal Yojana के लाभ एवं विशेषताएं:

  1. योजना का उद्देश्य राजस्थान के पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करना है, जो अस्पताल में भर्ती होने पर भी उन्हें मिनिमम वेतन सुनिश्चित करता है।
  2. योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को बीमार होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  3. लाभार्थियों को हर दिन 7 दिनों तक अधिकतम 1400 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  4. योजना के लाभार्थियों को ऑटो डीबीटी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी।
  5. योजना के लिए राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक समर्थन मिलेगा।
  6. यह योजना सभी लाभार्थियों को बिना किसी भेदभाव के लाभ प्रदान करती है, जो राजस्थान में श्रमिक या स्ट्रीट वेंडर्स हैं।
  7. चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के लाभ से श्रमिकों को अपने वेतन की कमी से गुजरने का तंत्र नहीं होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

  1. राजस्थान का मूल निवासी: आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  2. पंजीकृत श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर: इस योजना के लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान में पंजीकृत श्रमिक या स्ट्रीट वेंडर होना आवश्यक है।
  3. अस्पताल में भर्ती होना: आवेदक को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक है। यह आवश्यकता उसको इस योजना के लाभ के लिए पात्र बनाती है।
  4. आयु सीमा: आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  5. बैंक खाता: आवेदक का बैंक खाता और आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

उम्मीद है कि ये जानकारी आपको मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंडों की समझ में मदद करेगी। आपको योजना के नवीनतम निर्देशों और अपडेट्स के लिए स्थानीय सरकार या योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करना चाहिए।

आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं:

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड: यह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
  2. श्रमिक पंजीयन नंबर: श्रमिक पंजीयन नंबर भी आवश्यक हो सकता है।
  3. अस्पताल की पर्ची: आवेदक को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, जिसकी पुष्टि अस्पताल की पर्ची से हो सकती है।
  4. बैंक खाता विवरण: आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  5. जन आधार कार्ड: इसका उपयोग आवेदन प्रक्रिया में हो सकता है।
  6. मोबाइल नंबर: आवेदन प्रक्रिया और सूचना प्राप्ति के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक हो सकता है।
  7. पासपोर्ट साइज फोटो: कुछ योजनाओं में फोटो भी आवश्यक हो सकता है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:

  1. जब योजना लॉन्च होती है, आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा जाएगा।
  2. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों का विवरण होगा।
  3. आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना हो सकता है।
  4. आवेदकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना हो सकता है, ताकि सरकार उन्हें आवेदन स्थिति और अन्य जानकारी के लिए सूचित कर सके।
  5. आवेदन सबमिट होने के बाद, आवेदकों को एक आवेदन संख्या और प्राप्त रसीद मिलेगी, जिसका उपयोग भविष्य में स्थिति की जानकारी के लिए किया जा सकता है।

आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका अधिक विवरण और नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय सरकार या योजना की आधिकारिक वेबसाइट की जाँच करनी चाहिए, क्योंकि योजनाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं और आवश्यक दस्तावेजों में भी कुछ बदल सकता है।

आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं:

आवश्यक दस्तावेज:

  1. आधार कार्ड: यह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
  2. श्रमिक पंजीयन नंबर: श्रमिक पंजीयन नंबर भी आवश्यक हो सकता है।
  3. अस्पताल की पर्ची: आवेदक को कम से कम 24 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, जिसकी पुष्टि अस्पताल की पर्ची से हो सकती है।
  4. बैंक खाता विवरण: आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
  5. जन आधार कार्ड: इसका उपयोग आवेदन प्रक्रिया में हो सकता है।
  6. मोबाइल नंबर: आवेदन प्रक्रिया और सूचना प्राप्ति के लिए मोबाइल नंबर आवश्यक हो सकता है।
  7. पासपोर्ट साइज फोटो: कुछ योजनाओं में फोटो भी आवश्यक हो सकता है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन:

  1. जब योजना लॉन्च होती है, आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए कहा जाएगा।
  2. आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों का विवरण होगा।
  3. आवेदकों को सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना हो सकता है।
  4. आवेदकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान अपना मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना हो सकता है, ताकि सरकार उन्हें आवेदन स्थिति और अन्य जानकारी के लिए सूचित कर सके।
  5. आवेदन सबमिट होने के बाद, आवेदकों को एक आवेदन संख्या और प्राप्त रसीद मिलेगी, जिसका उपयोग भविष्य में स्थिति की जानकारी के लिए किया जा सकता है।

आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका अधिक विवरण और नवीनतम जानकारी के लिए स्थानीय सरकार या योजना की आधिकारिक वेबसाइट की जाँच करनी चाहिए, क्योंकि योजनाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं और आवश्यक दस्तावेजों में भी कुछ बदल सकता है।

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