HomeGovt. Schemeमुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023: ऑनलाइन पंजीकरण

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023: ऑनलाइन पंजीकरण

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana:- प्रदेश में कई लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान या दुकान का कब्जा होने के बावजूद भी मालिकाना हक नहीं है ऐसे सभी नागरिकों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को उनके मकान एवं दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इस लेख को पढ़कर आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों यदि आप इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस लेख को अंत तक पढ़े।

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 को हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत, हरियाणा के सभी शहरी निकायों, जैसे कि फरीदाबाद और गुरुग्राम, के नागरिकों को उनके मकान और दुकानों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाले नागरिकों को 31 दिसंबर 2020 तक उनके पास दुकान और मकान का कब्जा होना चाहिए, और वे या तो 20 साल तक किराएदार, लीज़ धारक, या लाइसेंस फीस देने वाले हों। इन लोगों को उनके कब्ज़ेदारी की राशि को कलेक्टर रेट से कम करके देना जाएगा। जो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे, उनसे मार्केट रेट पर किराएदारी वसूला जाएगा। इस योजना के तहत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर 50% तक की छूट प्रदान की जाएगी।

इस योजना से लगभग 25000 लोगों को लाभ प्राप्त होगा, और हरियाणा सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपए का राजस्व होने की संभावना है। इस योजना के अंतर्गत पहले से ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16000 लोगों का डेटा उपलब्ध है, और इस संख्या की बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत पोर्टल का शुभारंभ

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और आवेदन 1 जुलाई 2021 से किए जा सकते हैं। आवेदन करने के समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके अलावा, आवेदन करते समय आवेदक को बिजली का बिल, पानी का बिल, उप किराएदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीद, रिटर्न, फायर एनओसी, आदि जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। हर सप्ताह सोमवार को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल खुलेगा और 1000 आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार, 3 से 4 महीने के भीतर सभी लोगों के आवेदन प्राप्त हो जाएंगे।

आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अंदर, अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई क्लेम या दावे आते हैं, तो 1 महीने के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल करके मामले का निपटान किया जाएगा। आवेदकों के द्वारा डैशबोर्ड पर अपने आवेदन का विवरण देखा जा सकता है।

Details Of Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023

योजना का नाममुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
किसने आरंभ कीहरियाणा सरकार
लाभार्थीहरियाणा के नागरिक
उद्देश्यमालिकाना हक प्रदान करना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://ulbshops.ulbharyana.gov.in/
साल2023
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन
राज्यहरियाणा

अलग तल के लिए अलग शुल्क का भुगतान

यदि किसी व्यक्ति ने आवंटित भवन के तल या छेत्रफल से अधिक निर्माण किया है, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति ₹1000 की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा, यदि आवेदक एलोटी या सबलोटी नहीं है, लेकिन पॉलिसी की सभी योग्यताएं पूरी करता है, तो उसे इस स्थिति में ₹30000 की नियमित शुल्क की एकमुश्त राशि का भुगतान करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा सभी योग्य आवेदकों को 15 दिनों के भीतर एक नोटिस जारी किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर, निर्धारित राशि की 25% राशि को संबंधित पालिका में जमा करना होगा। शेष 75% राशि को आवेदक को 3 महीने के भीतर जमा करना होगा। अगर भवन केवल एक अलोटी के नाम है तो उसे बेस रेट का भुगतान करना होगा।

यदि आवेदक का भवन 2 मंजिला है, तो इस स्थिति में 60% भू तल और 40% प्रथम तल के लिए बेस रेट जमा करना होगा। तीन मंजिला भवन की स्थिति में, आवेदक को भू तल के लिए 50%, प्रथम तल के लिए 30%, और द्वितीय तल के लिए 20% बेस रेट का भुगतान करना होगा। ऊपरी तल के आवेदक को छत का अधिकार प्रदान किया जाएगा, लेकिन ऊपरी तल के आवेदक को छत पर अतिरिक्त निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार द्वारा बेसमेंट के लिए भी मालिकाना हक की योजना बनाई जा रही है।

मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट

कब्जे की अवधिकलेक्टर रेट में छूट
20 साल20%
25 साल25%
30 साल30%
35 साल35%
40 साल40%
45 साल45%
50 साल या फिर 50 साल से अधिक50%

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है हरियाणा के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान करना जिनके पास मुकाम और दुकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या उससे अधिक का कब्जा है। यह योजना लाभार्थी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करने के साथ-साथ उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का भी उद्देश्य रखती है। इसके माध्यम से योजना का लाभार्थी नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। यह योजना उन सभी नागरिकों को मुक्ति दिलाने का माध्यम है जिनके पास दुकान और मकान का कब्जा 20 साल से अधिक समय से है।

Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2023 के लाभ तथा विशेषताएं

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी निकायों के उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा, जिनके पास दुकान और मकान का 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल या उससे अधिक का कब्जा है और वे काबिज किराएदार, लीज़ धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं। इस मालिकाना हक को कलेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जाएगा। यदि कोई नागरिक इस योजना का लाभ नहीं उठाएगा, तो उससे मार्केट दर पर किराए का भुगतान करना होगा। इस योजना के तहत, मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% की छूट भी प्रदान की जाएगी। इस योजना से लगभग 25000 नागरिकों को लाभ होगा और हरियाणा सरकार को इससे 1000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है। इसके कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2021 से शुरू हो रही है और हर सप्ताह सोमवार को पोर्टल खुलेगा और जब 1000 आवेदन प्राप्त हो जाएंगे, तो पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। इस तरीके से, सभी लोगों के आवेदन 3 से 4 महीने के भीतर पूरे हो जाएंगे। एक महीने के भीतर सभी प्राप्त आवेदनों का सत्यापन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता

  1. आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  2. उम्मीदवार के पास दुकान और मकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या इससे अधिक का कब्जा होना चाहिए।
  3. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
  6. बिजली का बिल
  7. पानी का बिल
  8. उप किराएदारी का समझौता पत्र
  9. किराए की रसीद
  10. रिटर्न
  11. फायर एनओसी
  12. मोबाइल नंबर
  13. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ


मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  2. होम पेज पर रजिस्टर हेयर के विकल्प पर क्लिक करें.
  3. अपना नाम, ईमेल आईडी, और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  4. जेनरेट ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करें और मोबाइल पर प्राप्त हुआ ओटीपी डालें.
  5. लॉगिन करने के लिए सेंड ओटीपी के विकल्प पर क्लिक करें.
  6. सिटिजन लॉगइन करें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और सेंड ओटीपी करें.
  7. ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें और लॉगिन के लिए क्लिक करें.
  8. अप्लाई नाउ पर क्लिक करें और आवेदन पत्र भरें.
  9. सभी महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज दर्ज करें और उन्हें अपलोड करें.
  10. सबमिट के विकल्प पर क्लिक करें.

सिटिजन लॉगइन करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की [आधिकारिक वेबसाइट](यहाँ वेबसाइट का लिंक होगा) पर जाएं।
  2. वहां, होम पेज खुलेगा, जहां आपको “सिटिजन लॉगइन” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  3. अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
  4. इसके बाद, “सेंड ओटीपी” के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. आपको प्राप्त हुआ ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  6. अब “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  7. इस प्रकार, आप सफलतापूर्वक सिटिजन लॉगइन कर पाएंगे।

यूएलबी लॉगिन करने की प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की [आधिकारिक वेबसाइट](यहाँ वेबसाइट का लिंक होगा) पर जाएं।
  2. होम पेज पर, “यूएलबी लॉगइन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें।
  4. “सेंड ओटीपी” के विकल्प पर क्लिक करें।
  5. आपको ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
  6. “लॉगिन” के विकल्प पर क्लिक करें।
  7. इस रूप में, आप यूएलबी लॉगिन कर पाएंगे।
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