मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना 2023 क्या है?
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना, जो कि 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ हुई थी, उसका उद्देश्य पिछड़ी जनजाति के बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के छात्र, छात्रा और महिलाओं को पोषणपूर्ण आहार पहुंचाना है। इस योजना के तहत, योजना के लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि वे अपने परिवार को पोषणपूर्ण आहार से समृद्धि से परिपूर्ण कर सकें। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना है और लोगों को पोषण से सम्बंधित सहायता प्रदान करना है।
Latest Updates on Madhya Pradesh Aahar Anudan Yojana: Ensuring Nutritious Meals for All
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना: कुपोषण को खत्म करने का एक कदम
आहार अनुदान योजना मध्यप्रदेश का उद्देश्य है राज्य की विशेष जनजाति परिवारों के कुपोषण को दूर करना। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के सदस्यों को पोषण आहार पहुंचाने के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान करना चुना है। इससे संबंधित लाभ और योजना के उद्देश्य को समझें.
मध्यप्रदेश आहार अनुदान योजना से प्राप्त लाभ:
- आहार अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपये सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उन्हें इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं होती।
- यह योजना मुख्यतः राज्य के बैगा, भारिया, और सहरिया जनजाति के लिए है, जो कुपोषण से प्रभावित होती हैं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित इस योजना का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों को पहुंचता है।
- पोषण आहार लेने के लिए 1000 रुपये की सहायता राशि लाभार्थियों को मिलती है, जो कुपोषण को दूर करने में मदद करती है।
म.प्र. आहार अनुदान योजना के महत्वपूर्ण तथ्य
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आहार अनुदान योजना |
---|---|
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
विभाग | जनजातीय कार्य विभाग |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | विशेष जनजाति परिवार को कुपोषण से मुक्ति |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति की छात्र, छात्रा एवं महिलाएं |
आर्थिक लाभ | प्रतिमाह 1000 रुपये की सहायता राशि |
अधिकारिक वेबसाइट | https://cmhelpline.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश आहार अनुदान योजना के लिए पात्रता:
- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक का बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है।
- आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए।
- आवेदक या आवेदक के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
Aahar Anudan Scheme के आवश्यक दस्तावेज:
- समग्र आईडी
- आधार कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
आहार अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, आपको पहले जनजातीय कार्य विभाग के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आपको हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण करना होगा। इसके लिए निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करें:
- जनजातीय कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर, एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा, जिसमें हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण ऑप्शन होगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद, हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे कि पता (जो आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए), मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जाति प्रमाणपत्र क्रमांक। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
इसके बाद, आप अपनी जानकारी को सुरक्षित करें और “आगे जाएं” बटन पर क्लिक करें। आपका व्यक्तिगत विवरण सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है।
अब इस पृष्ठ पर, आपको हितग्राही की जाति और सम्बंधित विवरण प्रदान करना होगा।
आपको उपलब्ध विकल्पों के अनुसार जाति प्रमाणपत्र और समबंधित जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना होगा।
इसके पश्चात, अपनी जानकारी को सुरक्षित करें और “आगे जाएं” बटन पर क्लिक करें। आपका जाति प्रमाणपत्र और समग्र विवरण सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है।
अब इस पृष्ठ पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आय घोषणा से संबंधित जानकारी प्रदान करें। आपको उपलब्ध विकल्पों के अनुसार आय घोषणा से संबंधित जानकारी को सावधानीपूर्वक भरना होगा।
आय बावत स्व घोषणा करने के प्रारूप प्रदर्शित होगा यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता हैं।
इसके बाद, अपनी जानकारी को सुरक्षित करें और “आगे जाएं” बटन पर क्लिक करें। अब इस पृष्ठ पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में मूल निवासी बावत का घोषणा किया जाएगा, और इसके लिए मूल निवासी से संबंधित विवरण प्रदान करना होगा।
- दिए गए विकल्प के अनुसार मूल निवासी सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- मूल निवासी बावत घोषणा करने के पश्चात भरा हुआ प्रारूप प्रदर्शित होगा। यदि आवश्यक हो तो प्रिंट भी लिया जा सकता हैं।
इसके बाद, अपनी जानकारी को सुरक्षित करें और “आगे जाएं” बटन पर क्लिक करें। समस्त जानकारी प्रदान करने के बाद, हितग्राही द्वारा इसे समीक्षा किया जा सकता है। यदि कोई जानकारी गलत है, तो आप वापस जाकर इसे संशोधित कर सकते हैं।
जानकारी सही होने पर, अंत में, घोषणा पर सहमति हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
इसके बाद, अपनी जानकारी को सुरक्षित करें और “आगे जाएं” बटन पर क्लिक करें। समस्त जानकारी प्रदान करने के बाद, हितग्राही द्वारा इसे समीक्षा किया जा सकता है। यदि कोई जानकारी गलत है, तो आप वापस जाकर इसे संशोधित कर सकते हैं।
जानकारी सही होने पर, अंत में, घोषणा पर सहमति हेतु चेक बॉक्स पर क्लिक करें।
अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद प्रोफाइल पंजीकरण की अभिस्वीकृति/पावती को प्रिंट किया जा सकता हैं।
MP आहार अनुदान योजना में पंजीकरण कैसे करें:
- प्रोफाइल आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान करें:
- पंजीकरण के लिए, आपको एक प्रोफाइल बनाना होगा। इसके लिए आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ एक यूजर आईडी तैयार करनी होगी। आपको एक सुरक्षित पासवर्ड भी चुनना होगा।
- हितग्राही पंजीकरण समाप्त करें:
- उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ, आपको हितग्राही पंजीकरण पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। फिर, आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता हो सकती है।
- रसीद या पावती डाउनलोड करें:
- सफल पंजीकरण के बाद, आप आपकी रसीद या पावती को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपकी आवश्यक योजना विवरण और सहायता राशि की जानकारी होगी।
MP आहार अनुदान योजना FAQ:
- आहार अनुदान योजना क्या है?
- आहार अनुदान योजना मध्यप्रदेश के बैगा, भारिया और सहरिया जनजाति के सदस्यों को 1000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है।
- आहार अनुदान योजना कब शुरू हुई?
- योजना 23 दिसंबर 2017 को शुरू हुई थी।
- आहार अनुदान योजना की शुरुआत किसने की?
- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे शुरू किया था।
- आहार अनुदान योजना के लिए कौन-कौन पात्र है?
- पिछड़ी जनजाति के बैगा, भारिया और सहरिया जाति के लोग इसके लिए पात्र हैं।
- आहार अनुदान योजना में सहायता राशि कैसे मिलती है?
- सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।