2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कल्याणी दुल्हनों के कल्याण की प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत जीवन निर्वाह के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पात्र महिला आवेदक अपने बैंक खाते में 2 लाख रुपये की राशि प्राप्त करती हैं। इस योजना से समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को लाभ मिलता है। पहले ‘मुख्यमंत्री विधवा विवाह योजना’ के नाम से जानी जाती थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ‘विधवा’ शब्द को ‘कल्याणी’ से बदल दिया है अपने शासकीय शब्दावली में, जिससे विधवा महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने का आदर दिखाया जा सके। इसलिए अब यह योजना ‘मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना’ के नाम से जानी जाती है। इस लेख में इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है।
Madhya Pradesh Chief Minister’s Kalyani Marriage Assistance Scheme
Department Name | Department of Social Justice and Empowerment for Persons with Disabilities |
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Scheme Name | Chief Minister’s Kalyani Marriage Assistance Scheme |
Initial Date of the Scheme | 03/05/2018 |
Scheme Amount | 2 Lakhs INR |
Objective | Provide social and financial security to widows (Kalyani) |
Beneficiary Category | Women from all sections of society |
Scheme Area | Rural and Urban |
Timeframe for Application Submission | 30 days |
Application Process | Offline |
Application Fee | Free |
Official Website | http://socialjustice.mp.gov.in/ |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की विवरण (MP Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana विवरण हिंदी में)
मध्य प्रदेश सरकार ने विधवा (कल्याणी) महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य उनके जीवन में सुधार करने में मदद करना है। इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म को कलेक्टर कार्यालय में जमा किया जाना होगा। योजना के अंतर्गत, 2 लाख रुपये की राशि को कल्याणी के बैंक खाते में बिना किसी वित्तीय लेन-देन के ट्रांसफर किया जाएगा, जिसका उपयोग वे अपने आगे के जीवन में सुधार करने के लिए कर सकेंगी। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कल्याणी को विवाह के एक वर्ष के भीतर ही आवेदन करना होगा, और एक वर्ष के बाद आवेदन करने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन करने के 30 दिनों के बाद, आवेदक के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाती है।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना योग्यता
कल्याणी और उनके पति का मध्य प्रदेश के निवासी होना चाहिए।
- कल्याणी की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और उनके पति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- कल्याणी को कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- कल्याणी को सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
- कल्याणी को परिवार पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
- व्यक्ति, जिसके साथ कल्याणी का विवाह हो रहा है, उसका पिछले विवाह से जीवित पत्नी नहीं होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लाभ प्राप्त करने के बाद, कल्याणी को राज्य में अन्य विवाह संबंधित योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र.
- समग्र पहचान पत्र.
- आयु सत्यापन प्रमाण पत्र.
- बैंक पासबुक.
- आधार कार्ड.
- विवाह प्रमाण पत्र.
- कल्याणी के पूर्व पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसमें कल्याणी की दोषपूर्ण मान्यता के साथ उल्लिखित है कि उक्त मृतक सचमुच उनके पूर्व पति थे।
- कल्याणी की तरफ से आयकरदाता नहीं होने की स्व-घोषणा पत्र.
- कल्याणी द्वारा सरकारी कर्मचारी नहीं होने की स्व-घोषणा पत्र।
- कल्याणी की तरफ से परिवार पेंशन प्राप्त नहीं होने की स्व-घोषणा पत्र.
- कल्याणी के पति द्वारा स्व-घोषणा पत्र, जिसमें उल्लिखित हो कि उनकी पूर्व में कोई जीवित पत्नी नहीं है (पूर्व में अविवाहित स्थिति के मामलों में लागू नहीं है)।
एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यह योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को निर्धारित प्रपत्रित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के कार्यालय में जमा करना होगा, जहाँ से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, चाहे दम्पति उस जिले में न रहते हों।
एमपी मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना आवेदन फॉर्म PDF डाउनलोड
इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए महिला आवेदिका को आवेदन पत्र भरकर कलेक्टर कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक नीचे दिया गया है और इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट का भी लिंक नीचे दिया गया है।
डाउनलोड आवेदन फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
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ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |