HomeGovt. SchemeJharkhand 2024 Mukhyamantri Sukanya Yojana: योजना का आवेदन फॉर्म

Jharkhand 2024 Mukhyamantri Sukanya Yojana: योजना का आवेदन फॉर्म

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड 2024: झारखंड में बाल विवाह को रोकने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए राज्य के महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने 24 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत SECC-2011 में शामिल एवं अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को जन्म से 18 वर्ष तक चरणबद्ध ढंग से किस्तों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 37 लाख परिवारों को मिलेगा, जिसमें SECC-2011 के तहत शामिल 27 लाख परिवार और 10 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवार शामिल हैं। इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना को शुरू करने के पीछे का कारण, राज्य की बालिकाओं को कैसा लाभ होगा, और इस योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएँगे।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना झारखंड 2024

2019 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुकन्या योजना को 24 अगस्त 2022 को योजना के नाम में संशोधन के बाद सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में परिणामित किया गया है। इस नए रूप में, योजना के अंतर्गत कक्षा 8 से 12 तक की बालिकाओं को नामांकन करवाने पर विभिन्न कक्षाओं में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे बालिकाओं की शिक्षा में वृद्धि होगी और बाल विवाह पर रोक लगेगी। योजना के अंतर्गत बालिकाओं को विभिन्न कक्षाओं में नामांकन करवाने पर आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो राज्य को एक शिक्षित और विकासशील समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रदान करेगा।

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand: जानकारी और विवरण

योजना का नामMukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand
शुरू की गईपूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा
आरंभ वर्षवर्ष 2019
लाभार्थीSecc-2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बेटियां
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान करना
कुल किस्तें6 किस्तें
कुल आर्थिक सहायता₹40000 रु
साल2024
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन

इस योजना के तहत, झारखंड राज्य के सशक्तिकरण और बेटियों को आर्थिक समर्थन प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। से.से.सी-2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बेटियों को यह योजना सिर्फ ₹40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने का मुख्य उद्देश्य है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, जिससे सुगमता से लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024 (सावित्री बाई फुले किशोरी संवृद्धि योजना) – आर्थिक सहायता विवरण

कक्षानामांकन पर आर्थिक सहायता
8वीं₹2500
9वीं₹2500
10वीं₹5000
11वीं₹5000
12वीं₹5000
18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद₹20000

कुल आर्थिक सहायता: ₹40,000

यह सावित्री बाई फुले किशोरी संवृद्धि योजना के तहत आर्थिक सहायता की विवरण है, जिससे बालिकाएं अपने शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम हो सकती हैं। इस योजना के अंतर्गत, बालिकाओं को विभिन्न कक्षाओं में नामांकन के लिए आर्थिक समर्थन प्रदान किया जाएगा, जो उनके पढ़ाई में सुधार करने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड में बाल विवाह पर रोक लगाना और बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे SECC- 2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना उन बालिकाओं को लाभांवित करने का माध्यम है जो पढ़ाई में सुधार करना चाहती हैं और जिनके परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इसके माध्यम से, बालिकाएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़कर समाज में एक बेहतर भविष्य बना सकेंगी।

झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2024: लाभ और विशेषताएं

प्रमुख विशेषताएं:

  1. योजना का नाम और उद्देश्य: झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, जिसे अब सावित्रीबाई फुले किशोरी संवृद्धि योजना कहा जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य राज्य में बाल विवाह पर निरोध लगाना और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  2. लाभार्थी: योजना के अंतर्गत राज्य की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे SECC-2011 और अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों की लगभग 37 लाख कन्याओं को लाभांवित किया जाएगा।
  3. आर्थिक सहायता का तरीका: योजना के तहत आर्थिक सहायता को किस्तों में प्रदान किया जाता है, जो कक्षा 8 से लेकर 18 वर्ष तक तिहरे गए हैं। इसके बाद, 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर एकमुश्त राशि ₹20,000 रुपए के रूप में प्रदान की जाएगी।
  4. अंतरराज्यीय अंकुश: योजना के माध्यम से झारखंड के पांच जिलों में, जहां बालिकाओं की शादी 18 साल से पहले हो रही है, वहां पर बाल विवाह पर अंकुश लगाया जाएगा।
  5. आवेदन प्रक्रिया: आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, और आवेदन करने के लिए आवेदिका अपने स्कूल, प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।

योजना के लाभ:

  • आर्थिक सहायता से कक्षा 8 से 18 वर्ष तक की आयु तक की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की जा रही है।
  • 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर बालिकाओं को ₹20,000 की राशि उच्च शिक्षा या शादी के लिए प्रदान की जा रही है।
  • योजना के माध्यम से बाल विवाह पर अंकुश लगाने से झारखंड में बाल विवाह पर रोक लगेगी और बालिकाओं की शिक्षिता में वृद्धि होगी।

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024 पात्रता और नियम:

1. स्थाई निवास:

  • योजना के अनुसार, बालिका को झारखंड की स्थाई निवासी होना आवश्यक है।

2. सामाजिक आर्थिक स्थिति:

  • केवल SECC-2011 सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर शामिल परिवारों की कन्याएं और अंत्योदय कार्डधारक परिवारों की कन्याएं इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

3. विवाह की आयु:

  • बालिका की शादी 18 वर्ष से पहले कर दी जाने पर वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के योग्य नहीं होगी।

4. आर्थिक सहायता:

  • ₹20,000 की एकमुश्त राशि सिर्फ उन कन्याओं को प्रदान की जाएगी जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो विवाह या उच्च शिक्षा के लिए इसे प्राप्त कर सकती हैं।

5. विवाद के मामले:

  • यदि कोई कन्या 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर लेती है, तो उसे यह राशि प्रदान नहीं की जाएगी और उसका लाभ रोक दिया जाएगा।

6. बैंक खाता:

  • लाभार्थी कन्या का बैंक खाता आवश्यक है, जो उसके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

Mukhyamantri Sukanya Yojana Jharkhand 2024: आवेदन प्रक्रिया

महत्वपूर्ण दस्तावेज:

  1. बालिका का आधार कार्ड
  2. जन्म प्रमाण पत्र
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. बैंक खाता विवरण
  5. आय प्रमाण पत्र
  6. स्कूल जाने का प्रमाण पत्र

आवेदन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले, [यहां](आवेदन लिंक) जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकालें।
  2. आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन्हें फॉर्म में दर्ज करें।
  3. अब, फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करें।
  4. आवेदन फॉर्म और सभी दस्तावेजों को प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर जमा करें।
  5. इस प्रकार, आप मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत अपना आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं, और इस प्रोसेस के माध्यम से आपको योजना के लाभों का अधिकार मिलेगा।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments